सरकार ने पेट्रोलियम नियम, 2002 में प्रस्तावित संशोधनों के तहत आईएसओ टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए तीन साल तक की अनुमति देने और पूर्ण आवेदनों के लिए सात कार्यदिवसों की स्वतः स्वीकृत व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गुरुवार को पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 2026 का प्रस्ताव करते हुए एक मसौदा अधिसूचना जारी की।
मंत्रालय ने मसौदे पर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं, जिन पर राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा।
प्रस्तावित परिवर्तनों के तहत, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक से अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी व्यक्ति को पेट्रोलियम से भरे या भरे जाने वाले आईएसओ टैंक कंटेनर का आयात करने की अनुमति नहीं होगी।
आवेदन निर्दिष्ट तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेजों के साथ पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के ऑनलाइन लाइसेंसिंग पोर्टल के माध्यम से जमा करने होंगे।
यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे संयुक्त सचिव (एम एंड ओआर), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली-110001 को संबोधित किया जा सकता है या ईमेल द्वारा js.mkt-png@gov.in पर भेजा जा सकता है।