सरकार ने नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है, जिसमें ओसीआई कार्डधारकों और नागरिकता आवेदनों से संबंधित संशोधित प्रावधान शामिल किए गए हैं।
Posted on:
2026-05-01
सरकार ने नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है, जिसमें ओसीआई कार्डधारकों और नागरिकता आवेदनों से संबंधित संशोधित प्रावधान शामिल किए गए हैं।
सरकार ने नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है, जिसमें प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारकों और नागरिकता आवेदनों से संबंधित संशोधित प्रावधान शामिल किए गए हैं।
गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन किए हैं और राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से इन संशोधनों को अधिसूचित किया है। मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी नाबालिग बच्चा किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट के साथ-साथ किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता। अधिसूचना के अनुसार, ओसीआई कार्ड पंजीकरण और त्याग के सभी आवेदन अब आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए जाएंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाएंगे।
ओसीआई स्थिति के त्याग की घोषणा करने पर, व्यक्तियों को मूल भौतिक कार्ड निकटतम भारतीय मिशन, पोस्ट या विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी को सौंपना होगा।
सरकार ने आवेदकों के लिए दस्तावेजों की दो प्रतियां जमा करने की पूर्व आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया है और इलेक्ट्रॉनिक ओसीआई (ई-ओसीआई) शुरू किया है, जिसके तहत पंजीकृत व्यक्तियों को अब या तो भौतिक ओसीआई कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक ओसीआई पंजीकरण जारी किया जा सकता है। ओसीआई आवेदकों को अब पंजीकरण के दौरान अपनी बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की सहमति देते हुए फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए एक नए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।