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भारतीय रेलवे दिव्यांगजनों को यूडीआईडी ​​कार्ड दिखाकर अनारक्षित दिव्यांगजन डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति देता है।

Posted on: 2026-04-21
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भारतीय रेलवे ने स्पष्ट किया है कि दिव्यांगजन अब वैध विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्ड रखने पर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के अनारक्षित दिव्यांगजन डिब्बों में यात्रा कर सकते हैं। रेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी वैध (यूडीआईडी) कार्ड रखने वाले या रियायती किराए के पात्र दिव्यांगजनों को निर्धारित डिब्बों में वैध यात्री माना जाएगा। रेलवे ने बताया कि इनमें दिव्यांगजन डिब्बे वाले द्वितीय श्रेणी के सामान-सह-ब्रेक वैन (एसएलआरडी) और दिव्यांगजन डिब्बे वाले सामान-सह-द्वितीय श्रेणी के सामान-सह-ब्रेक वैन (एलएसएलआरडी) शामिल हैं, बशर्ते वैध यात्रा प्राधिकरण हो। रेलवे ने यह भी निर्देश दिया है कि इन डिब्बों में अनाधिकृत रूप से यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ रेल अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि वास्तविक लाभार्थियों के लिए सीटें उपलब्ध रहें। सभी क्षेत्रीय रेलवे को इन दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया गया है। रेलवे ने आगे बताया कि दिव्यांगजन कार्ड, जिसे ई-टिकटिंग फोटो पहचान पत्र के नाम से भी जाना जाता है, दिव्यांगजनों को यात्रा में छूट प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह वैध विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है, और कुछ श्रेणियों के लिए दिव्यांगजन पहचान पत्र (UDID) भी स्वीकार्य हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि आवेदन और नवीनीकरण आधिकारिक रेलवे या केंद्र सरकार के पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं।

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