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छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले-बल्ले! सरकार ने 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई राहत की अवधि

Posted on: 2026-10-28
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छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले-बल्ले! सरकार ने 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई राहत की अवधि

छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत से जुड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने बिजली से संबंधित राहत की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी है। इस फैसले से पात्र उपभोक्ताओं को राहत का लाभ आगे भी मिल सकेगा। बिजली आज हर परिवार की बुनियादी जरूरत बन चुकी है। घरों में रोशनी, पंखे, कूलर, फ्रिज और अन्य जरूरी उपकरणों के इस्तेमाल के लिए बिजली पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बिजली बिल में मिलने वाली राहत आम लोगों के घरेलू बजट के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।

प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अलग-अलग योजनाएं संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य पात्र परिवारों पर बिजली बिल का आर्थिक बोझ कम करना और उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार लाभ उपलब्ध कराना है। राहत की अवधि बढ़ने से संबंधित योजना के लाभार्थियों को निर्धारित समय सीमा तक इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इस राहत का वास्तविक लाभ उपभोक्ता की पात्रता, योजना की शर्तों और बिजली खपत से जुड़े नियमों पर निर्भर करेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार के अनुसार, इस फैसले से प्रदेश के करीब 7 लाख 25 हजार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलता रहेगा। योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली बिल में मिलने वाली रियायत पहले की तरह जारी रहेगी, जबकि 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत से जुड़ी पात्रता अवधि को 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दिया गया है यह स्पष्ट करना जरूरी है कि योजना के तहत मिलने वाली रियायत का अर्थ सभी उपभोक्ताओं का पूरा बिजली बिल माफ होना नहीं है। लाभ निर्धारित नियमों और पात्रता के अनुसार ही मिलेगा। सरकार के इस फैसले से पात्र परिवारों को आगामी महीनों में बिजली खर्च की योजना बनाने में मदद मिल सकती है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने बिजली बिल और योजना से संबंधित शर्तों की जानकारी जरूर जांच लें, ताकि उन्हें मिलने वाली रियायत का सही लाभ मिल सके।


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